अब बिल्डर कॉलोनी में भी लोगों को बिजली निगम से मिलेगा सीधा कनेक्शन
Gurugram News Network- बिल्डर द्वारा बसाई गई कॉलोनियों में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERS) द्वारा नए नीति नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत बिल्डर को अब अपने स्तर पर सब स्टेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिजली निगम द्वारा अपने स्तर पर सब स्टेशन बनाया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
अधिकारियों की मानें तो निजी बिल्डरों द्वारा किसी भी डिफ़ॉल्ट को रोकने और टाउनशिप में आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को मांग पर बिजली कनेक्शन और आवश्यकता के अनुसार विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा नए नीति नियमों को अधिसूचित किया गया है।
अब डेवलपर्स को सब-स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है और न ही बैंक गारंटी शुल्क वहन करना होगा। सब-स्टेशनों का निर्माण UHBVN और DHBVN द्वारा किया जाएगा। अब डेवलपर को सिर्फ अपनी कॉलोनी के लोड का भुगतान करना होगा। उसका सब-स्टेशन पूरा करने का दायित्व और उसका खर्च काफी कम हो जाएगा।
HERC के नए नियमों के अनुसार वर्तमान नियमों की अपेक्षा डेवलपर की लागत में कमी आएगी। डेवलपर और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। सब-स्टेशनों के लिए भूमि की आवश्यकता भी कम की गई है।
33 केवी स्विचिंग सब स्टेशन के लिए 500 वर्ग गज से 400 वर्ग गज तक,
33/11 केवी सब-स्टेशन के लिए 2 एकड़ से आधा एकड़ तक,
132 केवी सब-स्टेशन के लिए 5 एकड़ से 3.25 एकड़ तक की आवश्यकता होगी।
5 एमवीए तक के छोटे डेवलपर के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है।
डेवलपर कॉलोनी में व्यक्तिगत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को सेवा कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में एक फेस की बिजली आपूर्ति के लिए रु. 500 प्रति किलोवाट और रु. 3 फेस की आपूर्ति के लिए 1000 प्रति किलोवाट है। HERC के निर्देशानुसार UHBVN और DHBVN द्वारा डेवलपर को एक महीने के भीतर सभी मंजूरी दे दी जायेंगी, ऐसा न करने पर उसे UHBVN और DHBVN से NOC माना जाएगा।